Last Updated: Wednesday, November 28, 2012, 15:03
सूचना के अधिकार कानून के तहत छात्रों की मांग पर उन्हें जल्द से जल्द उत्तर पुस्तिका की प्रति उपलब्ध कराने और मूल्यांकन में लगने वाले समय को कम करने जैसे कार्यों के लिए सीबीएसई ने एक या एक से अधिक सेवा प्रदाताओं की सेवाएं लेने का निर्णय किया है।