Last Updated: Friday, December 23, 2011, 11:33
एक जिला उपभोक्ता मंच ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का एटीएम कार्ड गुम हो जाता है और उसका उपयोग कर अवैध तरीके से धन निकाल लिया जाता है तो वह बैंक से नुकसान की भरपाई का दावा नहीं कर सकता। उसने कहा कि बैंक तब देनदार होता है जब कार्ड को बंद कराने के बाद धन निकाला जाता।