Last Updated: Monday, May 7, 2012, 10:37
एसआईटी की क्लीनचिट के उलट सुप्रीम कोर्ट की ओर से अदालत की सहायता के लिए नियुक्त सहायक वकील ने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी पर 2002 के गोधरा बाद के दंगों में ‘विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ाने के लिए’ भादंसं की धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।