Last Updated: Wednesday, November 7, 2012, 16:00
गलत बिजली शुल्क के आधार पर उपभोक्ताओं से वसूले गए रुपये के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को जनहित याचिका दायर कर दिल्ली सरकार और बिजली वितरण कम्पनी को लोगों को मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की गई है।