Last Updated: Thursday, August 15, 2013, 00:31
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि गुजरात में 2002 से 2006 के दौरान हुई 22 कथित फर्जी मुठभेड़ के मामलों पर गौर करने के लिए गठित पूर्व न्यायाधीश एच एस बेदी की अध्यक्षता वाला जांच दल निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए राज्य से बाहर के पुलिस अधिकारियों को शामिल कर सकता है।