Last Updated: Thursday, April 24, 2014, 23:37
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सहजीवन (लिव इन रिलेशनशिप) से, जहां पुरूष और स्त्री लंबे समय तक पति पत्नी के रूप में साथ रहें हों, जन्म लेने वाली संतान को अवैध नहीं कहा जा सकता है।
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