Last Updated: Thursday, March 1, 2012, 09:56
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (डीएसजीपीसी) को चुनाव कराने की अनुमति देते हुए जल्द नई तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया।
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