Last Updated: Thursday, January 31, 2013, 13:23
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह सभी अस्पतालों और निजी स्वास्थ्य केंद्रों को नोटिस जारी करे कि वे दुष्कर्म और सड़क हादसों के पीड़ितों को प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती करने में आनाकानी न करें।