Last Updated: Wednesday, September 18, 2013, 20:42
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोयला कीमती प्राकृतिक संसाधन है और इसका धर्मार्थ आवंटन नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने केन्द्र से जानना चाहा है कि किस आधार पर उसने ये संसाधन निजी कंपनियों को दिये।
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