Last Updated: Thursday, March 1, 2012, 12:47
नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक समिति गठित करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने के बाद सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसके एजेंडा में यह मुद्दा ऊपर है, लेकिन चूंकि जल राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों की बगैर सहमति के वह आगे नहीं बढ़ सकता।