Last Updated: Wednesday, July 17, 2013, 14:19
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव को लेकर दायर की गई अर्जी खारिज कर दी। यह अर्जी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में नाबालिग की उम्र सीमा 18 से 16 साल करने को लेकर दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह साफ हो गया कि अब संगीन अपराधों में भी नाबालिग की उम्र सीमा 18 ही रहेगी।