Last Updated: Monday, January 6, 2014, 15:53
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एक उल्लेखनीय फैसले में कहा कि भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कैग) कानून के तहत निजी दूरसंचार कंपनियों के बही-खातों का लेखा परीक्षण कर सकता है।
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