Last Updated: Tuesday, March 11, 2014, 21:50
धार्मिक मामलों पर सरकार को कानूनी राय देने वाली पाकिस्तान की एक संवैधानिक संस्था ने कहा है कि किसी पुरूष को दूसरे निकाह के लिए अपनी मौजूदा पत्नी की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है।
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