Last Updated: Wednesday, September 19, 2012, 22:35
सर्वोच्च न्यायालय शिक्षा के अधिकार (आरटीई) पर अपने उस पूर्व आदेश की समीक्षा नहीं करेगा, जिसमें उसने कहा था कि निजी स्कूलों को भी दाखिले में 25 प्रतिशत सीटें गरीब छात्रों के लिए आरक्षित रखनी होंगी।
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