Last Updated: Monday, May 5, 2014, 12:02
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि निर्वाचन आयोग को `पेड न्यूज` के आरोपों की जांच करने का अधिकार है। यदि किसी उम्मीदवार ने चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करते वक्त अपने चुनावी खर्च में `पेड न्यूज` पर खर्च की जाने वाली रकम का जिक्र नहीं किया है तो आयोग इसकी जांच कर सकता है।