Last Updated: Sunday, February 9, 2014, 12:18
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि नग्न या अर्धनग्न महिला के चित्र को अश्लील नहीं कहा जा सकता जब तक उसका स्वरूप यौन उत्तेजना बढ़ाने या यौनेच्छा जाहिर करने वाला नहीं हो।
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