Last Updated: Saturday, February 2, 2013, 09:57
केंद्रीय कैबिनेट ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए न्यायमूर्ति वर्मा समिति के सुझाव के अनुरूप मौजूदा कानून को सख्त बनाने और संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। अध्यादेश को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है।