Last Updated: Friday, June 28, 2013, 20:41
गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात पुलिस के शीर्ष पुलिस अधिकारी पीपी पांडेय की ओर से दायर याचिका पर एक जुलाई तक अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। उसमें उन्होंने इशरत जहां मुठभेड़ मामले में अपने खिलाफ दायर प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है जबकि सीबीआई ने उन्हें इस मुठभेड़ मामले का ‘योजना बनाने वाला’ बताया है।