Last Updated: Wednesday, November 21, 2012, 09:06
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करने के दौरान वह लाभ के पद पर नहीं थे। उन्होंने कहा कि जिस वक्त उन्होंने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया उसी समय उनका सदन के नेता का पद समाप्त हो गया।