Last Updated: Monday, January 6, 2014, 11:54
दिल्ली की एक अदालत ने विवाह से पहले यौन संबंध को ‘अनैतिक’ और ‘प्रत्येक धार्मिक मत’ के खिलाफ बताते हुये कहा है कि विवाह करने के वायदे के आधार पर दो वयस्कों के लिये यौन संसर्ग का प्रत्येक कृत्य बलात्कार नहीं हो जाता है।