Last Updated: Thursday, August 23, 2012, 23:21
कर्नाटक में निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा 35 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क के कथित रूप से गैरकानूनी तरीके से निर्यात करने के तथ्य से विस्मित उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह इसके लिए दोषी व्यक्तियों को छह महीने के भीतर दंडित करने की संभावना तलाशना चाहता है।