Last Updated: Saturday, February 2, 2013, 19:39
केन्द्र द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश में वैवाहिक बलात्कार के लिए भी कडी सजा का प्रावधान है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कल मंजूर प्रस्तावित अध्यादेश के अनुसार अलगाव के दौरान किसी पति के पत्नी के साथ उसकी इच्छा के बगैर यौन संबंध बनाने पर सात साल तक की जेल होगी।