Last Updated: Monday, September 17, 2012, 11:45
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) को भेदभाव से बचने के लिए प्रवेश में विकलांग उम्मीदवारों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों के समान आरक्षण देना होगा।
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