Last Updated: Sunday, September 8, 2013, 12:23
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सात सौ रूपए की लूट के लिये एक युवक की सात साल की कैद की सजा बरकरार रखी है। अदालत ने कहा है कि इस व्यक्ति ने लूटपाट के दौरान पीड़ित को बुरी तरह जख्मी भी किया था।
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