Last Updated: Friday, January 18, 2013, 15:57
उच्चतम न्यायालय ने आज सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमायें स्थापित करने या ऐसे ढांचे के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाये जिससे यातायात में बाधा पड़ती हो।