Last Updated: Tuesday, August 20, 2013, 16:01
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेवाकाल के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिजन सहानुभूति के आधार पर नौकरी का दावा नहीं कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की अपेक्षा करने वाले ऐसे व्यक्ति के पास पद पर नियुक्ति के लिये अपेक्षित पात्रता होनी चाहिए।