Last Updated: Tuesday, April 2, 2013, 20:19
वेदांता समूह की कंपनी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ने उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का मंगलवार को स्वागत किया जिसमें तमिलनाडु में तांबा गलाई संयंत्र से पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए कंपनी को 100 करोड़ रुपए मुआवजा देने को कहा गया, लेकिन कारखाना बंद करने का निर्देश देने से न्यायालय ने मना कर दिया।