एंडोसल्फान के निर्यात को मंजूरी - Zee News हिंदी

एंडोसल्फान के निर्यात को मंजूरी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत में विनिर्मित एंडोसल्फान कीटनाशक के बेकार पड़े भंडार के निर्यात के प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि विदेशी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया से जुड़ा विस्तृत आदेश 13 दिसंबर को जारी किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एसएस कपाड़िया ने कहा कि यदि अन्य देश इस कृषि रसायन का आयात करना चाहते हैं तो इसकी इजाजत दी जा सकती है।

 

आदेश में एंडोसल्फान के विनिर्माण पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका दायर करने वाले माकपा से संबद्ध युवा संगठन डेमाक्रेटिक यूथ फेडरेशन आफ इंडिया (डीवायएफआई) से निर्यात को मंजूरी देने के प्रस्ताव के उसके विरोध पर स्पष्टीकरण मांगा। पीठ ने कहा कि आप क्यों चाहते हैं कि जहर देश में रहे। सीधी समझ वाला रवैया होना चाहिए। यदि इसका निर्यात हो सकता है तो होने दें। इस पीठ में न्यायमूर्ति एकके पटनायक और स्वतंत्र कुमार भी शामिल हैं।

 

पीठ ने कहा कि आप अन्य देशों के बारे में क्यों परेशान हैं यदि वे आयात करना चाहते हैं। पीठ ने कहा कि इस प्रतिबंधित कीटनाशक का निर्यात कैसे होगा इस बारे में आदेश मंगलवार को जारी किया जाएगा।

 

इससे पहले पीठ ने 30 सितंबर को एंडोसल्फान बनाने वाली कंपनियों को करीब 1,100 टन कीटनाशक का निर्यात करने की मंजूरी दे दी थी ताकि वे देश में इस उत्पादे के उपयोग और उत्पादन पर प्रतिबंध का अनुपालन करते हुए पुराने अनुबंधों से जुड़े उत्तरदायित्व निभा सकें।

(एजेंसी)

First Published: Friday, December 9, 2011, 21:00

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