ग्राहक का पैन नंबर दिए बिना खरीद-फरोख्त करने वाले ब्रोकर पर लगेगा दस गुना जुर्माना

ग्राहक का पैन नंबर दिए बिना खरीद-फरोख्त करने वाले ब्रोकर पर लगेगा दस गुना जुर्माना

मुंबई : देश के प्रमुख शेयर बाजारों नेशनल स्टाक एक्सचेंज और बंबई शेयर बाजार ऐसे ब्रोकरों पर जुर्माना राशि बढ़ाकर दस गुना करने का प्रस्ताव किया है जो अपने ग्राहक की ओर से उसकी (स्थायी खाता संख्या) पैन संख्या का पंजीकरण किए बिना शेयरों की खरीद-फरोख्त करते हैं। एक्सचेंजों ने इसके लिए जुर्माना राशि प्रतिदिन प्रति ग्राहक 10,000 रुपये करने का सुझाव दिया है।

बढ़ा हुआ जुर्माना 1 नवंबर, 2012 से लागू होगा। इसका मकसद शेयर बाजार तंत्र में निगरानी को पुख्ता करना और ब्रोकरों को बिना पैन संख्या दिए कारोबार करने से हतोत्साहित करना है। अभी तक यह जुर्माना 1,000 रुपये है। दोनों शेयर बाजारों ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ संयोजन में जुर्माना राशि बढ़ाने का फैसला किया है। दोनों एक्सचेंजों ने अलग-अलग सकरुलर में यह जानकारी दी।

ब्रोकरों को अपनी शेयर बाजारों में कारोबार के लिए अपने ग्राहकों की पैन संख्या के अलावा उनका विशिष्ट ग्राहक कोड (यूसीसी) देना होता है। एक्सचेंज पर ये सूचनाएं अपलोड होने से पहले यदि ब्रोकर अपने ग्राहक की ओर से किसी प्रकार की शेयरों की खरीद फरोख्त करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। यह जुर्माना शेयर बाजार ब्रोकरों से मासिक आधार पर वसूल करते हैं। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, October 30, 2012, 18:47

comments powered by Disqus