Last Updated: Wednesday, October 19, 2011, 13:57
नई दिल्ली : सरकार ने कहा है कि रिजर्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्र में नए बैंक लाइसेंस जारी करने के नियम निर्देश नवंबर अंत तक तय कर लिया जाएगा। वित्तीय सेवाओं के सचिव डी.के. मित्तल ने बुद्धवार को आर्थिक संपादकों के सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं के साथ अलग से बातचीत में कहा नए बैंक लाइसेंस के लिए दिशानिर्देशों पर नवंबर अंत तक निर्णय ले लिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने इस सवाल पर कोई टिप्पणी नहीं की कि कितने नए बैंक लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
सरकार ने निजी क्षेत्र में कुछ नए बैंकों को लाइसेंस देने का फैसला किया था। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में दिशानिर्देशों का मसौदा जारी कर उस पर सभी संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया मांगी थी। मित्तल ने कहा कि केंद्रीय बैंक अगले महीने के अंत तक इन्हें अंतिम रुप दे दिया जाएगा। मसौदे में रिजर्व बैंक ने मजबूत कारोबार वाली औद्योगिकी कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ बैंक लाइसेंस देने का प्रस्ताव किया है।
बैंकों को पूंजी पर्याप्तता मानकों के अनुरुप और पूंजी उपलब्ध कराने के मुद्दे पर मित्तल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के छह बैंकों को कुल 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। स्टेट बैंक के बारे में उन्होंने कहा कि बैंक के दिसंबर तिमाही के परिणाम जारी होने के बाद स्थिति का आकलन किया जाएगा और कितनी पूंजी बैंक को चाहिए उसपर निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सिंडीकेट बैंक और स्टेट बैंक सहित कुल छह बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। इस बीच उन्होंने बताया कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति नवंबर के पहले सप्ताह में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की दीघकालिक पूंजी जरुरतों और उसके तौर तरीकों पर रिपोर्ट को अंतिम रुप दे देगी।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, October 19, 2011, 19:27