Last Updated: Wednesday, May 1, 2013, 22:00

नई दिल्ली : यदि आप 2 लाख रपये से अधिक का सोना नकद खरीदना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि यह खरीद आप इसी महीने करें। 1 जून से 2 लाख रपये से अधिक के सोने (सिक्के और अन्य उत्पाद) की नकद खरीद पर एक प्रतिशत का कर लगेगा।
वित्त विधयेक 2013 में किए गए बदलाव पर स्पष्टीकरण में कहा गया है, ‘‘2 लाख रपये से अधिक की सोने की नकद खरीद पर एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) लगेगा। इसी तरह 5 लाख रपये से अधिक के आभूषणों की नकद बिक्री पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगेगा।’’ संशोधित कर प्रावधान 1 जून, 2013 से लागू होंगे। मौजूदा प्रावधानों के तहत इसमें सिक्के सर्राफा या आभूषण में नहीं आते हैं। ऐसे में 2 लाख रपये से अधिक के सिक्कों की बिक्री पर टीसीएस नहीं लगता।
सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसी प्रकार का नया शुल्क नहीं लगाया जा रहा है। सिर्फ सोने के सिक्के या अन्य वस्तुओं (10 ग्राम या कम) को अब इसमें शामिल किया गया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह किसी प्रकार का नया कर नहीं है। सिर्फ पुराने शुल्क को जारी रखा गया है और इसमें सिक्के या अन्य सामान को जो छूट मिली थी, उसे खत्म किया जा रहा है। लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा था कि इस छूट से लोगों को इसके दुरपयोग का मौका मिल रहा था। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 1, 2013, 22:00