संकट में किंगफिशर, अदालत जाएगा राजस्व विभाग

संकट में किंगफिशर, अदालत जाएगा राजस्व विभाग

संकट में किंगफिशर, अदालत जाएगा राजस्व विभागनई दिल्ली : वेतन भुगतान के मसले पर कर्मचारियों के साथ गतिरोध दूर होने के बावजूद निजी क्षेत्र की किंगफिशर एयरलाइंस का संकट अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। राजस्व विभाग ने एयरलाइन से 330 करोड़ रुपए की वसूली की प्रक्रिया तेज करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का फैसला किया है।

आधिकारिक सूत्रों ने सोमवर को कहा कि विभाग ने इस बारे में उच्चतम न्यायालय में विशेष अवकाश याचिका दायर करने का फैसला किया है। वहीं भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) ने किंगफिशर से कोलकाता और चेन्नई हवाई अड्डों पर अपने दो हैंगर खाली करने को कहा है।

किंगफिशर पर एएआई का 293 करोड़ रुपए बकाया है।

विशेष अवकाश याचिका आयकर विभाग और सेवा कर विभाग द्वारा संयुक्त रूप से दायर की जाएगी। इसके तहत शीर्ष अदालत को बकाया राशि के बारे में बताया जाएगा और साथ ही कर्नाटक उच्च न्यायालय के 26 सितंबर के आदेश को रद्द करने की मांग की जाएगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग पर किंगफिशर से और वसूली पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

इसके आदेश के बाद आयकर विभाग ने एयरलाइन के बैंक खातों पर लगी रोक हटा दी थी। किंगफिशर पर आयकर विभाग का जहां 269 करोड़ रुपये बकाया है, वहीं उसे सेवा कर विभाग को 60 करोड़ रुपए की अदायगी करनी है। सूत्रों ने बताया कि राजस्व विभाग की दोनों इकाइयों द्वारा संयुक्त याचिका जल्द दायर की जाएगी। (एजेंसी)

First Published: Monday, October 29, 2012, 21:36

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