सहारा समूह को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश

सहारा समूह को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश

सहारा समूह को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश  लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को सहारा इंडिया परिवार एवं इसके प्रमुख सुब्रत राय को एक जनहित याचिका का जवाब देने का ओदश दिया। याचिका में उन पर 17 मार्च 2013 को प्रमुख समाचार पत्रों में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के खिलाफ विज्ञापन प्रकाशित कर संस्थान की मानहानि करने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति उमा नाथ सिंह और न्यायमूर्ति सतीश चंद्रा की पीठ ने दोनों को दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

याचिका लखनऊ निवासी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अमिताभ ठाकुर एवं उनकी सामाजिक कार्यकर्ता पत्नी नूतन ठाकुर की तरफ से दाखिल की गई है। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

जनहित याचिका में एक निजी व्यक्ति और एक निजी संस्था द्वारा विधि द्वारा स्थापित संस्था सेबी के विरुद्घ विज्ञापन के माध्यम से कही आपत्तिजनक बातों को कम्पनी कानून का उल्लंघन बताते हुए नियमानुसार कारवाई की मांग की गई है। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, April 3, 2013, 18:11

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