Last Updated: Wednesday, December 5, 2012, 16:38
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने ताज कारिडोर मामले में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और उनकी सरकार में काबीना मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं देने सम्बन्धी तत्कालीन राज्यपाल टी. वी. राजेस्वर के आदेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर पक्षकारों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा सीबीआई को हलफनामे के जरिये 18 दिसम्बर तक अपने जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं।