Last Updated: Wednesday, August 29, 2012, 23:16
नई दिल्ली : स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण व सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश बनाने का काम एसी नील्सन क्यूआरजी-मार्ग प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया गया है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए.के. सिकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला की एक पीठ को बताया कि पूर्व के निर्देश के मुताबिक, उसने विभिन्न विशेषज्ञ एजेंसियों से प्रस्ताव आमंत्रित करने के बाद दिशानिर्देश बनाने का काम एक निजी फर्म को सौंप दिया है।
अदालत ने प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों को संज्ञान में लेने के बाद जनहित याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 22 मार्च, 2013 तय की। प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ‘स्कूलों में परोसे गए अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की वजह से बच्चों के बीमार पड़ने की कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं।’ इसे देखते हुए दिशानिर्देश बनाना आवश्यक हो जाता है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, August 29, 2012, 23:16