Last Updated: Friday, October 19, 2012, 18:09

ज़ी न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 100 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करने की समय सीमा 25 अक्टूबर तक बढाने का डेक्कन चार्जर्स का आग्रह ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डेक्कन चार्जर्स को इंडियन प्रीमियर लीग से बाहर करने के बीसीसीआई के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया।
गौर हो कि कर्ज में डूबी डेक्कन चार्जर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग से टीम को हटाए जाने के बीसीसीआई के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। बंबई हाईकोर्ट ने डेक्कन चार्जर्स की लीग से सदस्यता समाप्त करने पर मध्यस्थ के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को मानने से इन्कार कर दिया था।
डेक्कन चार्जर्स ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर की पीठ के समक्ष दायर की। पीठ ने आज इस मामले पर सुनवाई की और बीसीसीआई के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
First Published: Friday, October 19, 2012, 18:09