Last Updated: Wednesday, July 4, 2012, 15:17
मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को रक्षा मंत्रालय को आदर्श घोटाले मामले में दायर जनहित याचिकाओं में हस्तक्षेप की अनुमति दे दी और उससे कहा कि महाराष्ट्र सरकार के रूख पर दो सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करे। महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि सीबीआई इस मामले की जांच नहीं कर सकती है।
रक्षा मंत्रालय के वकील केविक सीतलवाड ने राज्य सरकार के उस दावे का विरोध किया जिसमें उसने कहा था कि आदर्श की जमीन उसकी है और सीबीआई इस घोटाले की जांच नहीं कर सकती है। सीतलवाड की दलीलों के बाद अदालत ने रक्षा मंत्रालय को हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी।
दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर ने रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया कि दो सप्ताह के अंदर एक शपथपत्र दाखिल करे और जनहित याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक के लिये स्थगित कर दी। अदालत ने रक्षा मंत्रालय को सभी फाइलों को देखने की अनुमति दे दी ताकि वह अपना जवाब दाखिल कर सके। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, July 4, 2012, 15:17