Last Updated: Thursday, September 22, 2011, 18:14
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में हुए विस्फोट के आरोपी आबिद हुसैन ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत से कहा कि वह नाबालिग नहीं है, लिहाजा उसे वकील की जरूरत नहीं है. हुसैन को 14 दिन की एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है.
उसे विशेष एनआईए न्यायाधीश एच एस शर्मा के समक्ष गुरुवार को पेश किया गया. सूत्रों के मुताबिक, कैमरे में रिकॉर्ड हो रही सुनवाई के दौरान उसने कहा कि वह बालिग है और उसे खुद के बचाव के लिये वकील की जरूरत नहीं है. 13 सितंबर को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से गिरफ्तार आरोपी ने कथित तौर पर विस्फोट की जिम्मेदारी लेते ई-मेल मीडिया संगठनों को भेजे थे.
उसने अदालत में कहा कि उसके पिता ने स्कूल के दस्तावेजों में उसकी जन्मतिथि गलत दर्ज करायी थी और वह बालिग है. अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू होने के कुछ ही मिनट पहले न्यायाधीश ने पत्रकारों से कक्ष से बाहर चले जाने को कहा.
(एजेंसी)
First Published: Thursday, September 22, 2011, 23:44