Last Updated: Thursday, September 22, 2011, 18:14
दिल्ली हाईकोर्ट विस्फोट के आरोपी आबिद हुसैन ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत से कहा कि वह नाबालिग नहीं है, लिहाजा उसे वकील की जरूरत नहीं है. हुसैन को 14 दिन की एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है.