आर्मी चीफ के खिलाफ सीबीआई जांच नहीं: हाईकोर्ट

आर्मी चीफ के खिलाफ सीबीआई जांच नहीं: हाईकोर्ट

आर्मी चीफ के खिलाफ सीबीआई जांच नहीं: हाईकोर्टज़ी न्यूज ब्यूरो

नई दिल्‍ली : दिल्‍ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्‍त) तेजिंदर सिंह की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में पत्र लीक मामले में सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) जांच की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र से किसी तरह के जवाब तलब करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्मी चीफ को घूस पेशकश मामले आरोपी बनाए गए तेजिंदर सिंह से संबधित सेना की प्रेस रिलीज को वापस लेने को लेकर केंद्र से पूछने से भी इनकार कर दिया।

गौर हो कि भारतीय सेना के लिए ट्राटा ट्रक डील मामले में आर्मी चीफ वीके सिंह को कथित तौर पर 14 करोड़ रुपये घूस की पेशकश को लेकर तेजिंदर सिंह को सीबीआई जांच का सामना करना पड़ रहा है।

केंद्र सरकार ने कोर्ट में पहले ही कहा है कि कथित प्रेस रिलीज को जारी करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। यह विज्ञप्ति सेना ने अपनी मीडिया नीतियों के अनुसार अपने शीर्ष अधिकारियों से पूरी तरह विचार करने के बाद जारी किया। तेजिंदर सिंह ने अपनी याचिका में सेना के कानूनों एवं नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की सहमति के बिना कोई सार्वजनिक वक्तकव्यट देने के लिए अधिकृत नहीं है।

First Published: Thursday, May 24, 2012, 15:14

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