इटली की याचिका पर केंद्र व केरल से जवाब तलब

इटली की याचिका पर केंद्र व केरल से जवाब तलब

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दो इटली सरकार की एक याचिका पर केन्द्र और केरल सरकार से जवाब तलब किया है। भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोप में इटली के दो नौसैनिकों पर चल रहे मुकदमे पर रोक के लिए यह याचिका इटली सरकार ने दायर की है।

न्यायमूर्ति अल्तश कबीर और न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर की खंडपीठ ने आज केरल की अदालत में चल रही कार्यवाही निरस्त करने के लिए इटली सरकार के आग्रह पर भी केन्द्र और केरल सरकार से जवाब तलब किया है। इटली सरकार ने इस याचिका में केरल हाईकोर्ट के 29 मई के आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि इटली के जहाज पर सवार नौसेना के इन अधिकारियों पर भारत की अदालत के अधिकार क्षेत्र में मुकदमा चलाया जा सकता है।

इटली की सरकार चाहती है कि उसकी नौसेना के अधिकारी मुख्य सार्जेन्ट मैसीमिलानो लैटोरे और सार्जेन्ट सालवेटोर गिरोने के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही निरस्त की जाए। इटली सरकार की ओर से पूर्व सालिसीटर जनरल हरीश साल्वे ने बहस करते हुए केरल की अदालत में चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह किया। न्यायाधीशों ने कहा कि इस पर कोई भी आदेश देने से पहले केन्द्र सरकार और केरल सरकार का पक्ष जानना जरूरी है। न्यायालय ने इसके साथ ही आपराधिक कार्यवाही पर रोक के मसले पर सुनवाई छह अगस्त के लिए स्थगित कर दी।

अतिरिक्त सालिसीटर जनरल इन्दिरा जयसिंह ने न्यायालय से अनुरोध किया कि इस घटना में विधवा हुयी महिलाओं को भी नोटिस भेजा जाए। उनका कहना था कि चूंकि एक आरोप यह भी है कि मछुआरों की विधवाओं की ‘गैरकानूनी तरीके से’ सहमति प्राप्त की गयी है, इसलिए उचित होगा कि इन विधवाओं को भी नोटिस जारी किया जाए। इस पर न्यायाधीशों ने कहा कि फिलहाल वे इसके पक्ष में नहीं है। न्यायाधीशों ने कहा कि यदि जरूरी हुआ तो बाद में उन्हें नोटिस जारी किया जा सकता है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, July 19, 2012, 16:14

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