Last Updated: Friday, May 11, 2012, 17:28
नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लाखों घरेलू नौकरानियों समेत महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक विधेयक को मंजूरी दी है। मंत्रियों के एक समूह द्वारा कार्यस्थल महिला उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और शिकायत निवारण) विधेयक को विचार के बाद महिला एवं विकास मंत्रालय ने कल इसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखा था।
सूत्रों ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य न केवल महिला कर्मचारियों बल्कि कार्यालयों में आने वाली महिला उपभोक्ताओं, ग्राहकों, एप्रेंटिस, छात्राओं और शोधवेत्ताओं को भी सुरक्षा प्रदान करना है। सूत्रों के अनुसार इस विधेयक में सभी दफ्तरों, अस्पतालों, संस्थानों और अन्य कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के लिए आतंरिक शिकायत निवारण प्रणाली को अनिवार्य बनाया गया है।
(एजेंसी)
First Published: Friday, May 11, 2012, 22:58