खगड़िया लोकसभा सीट पर निर्वाचन रद्द

खगड़िया लोकसभा सीट पर निर्वाचन रद्द

पटना : 15वीं लोकसभा के लिए 2009 में बिहार के खगड़िया संसदीय सीट पर हुए निर्वाचन को पटना उच्च न्यायालय ने एक चुनाव याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए बुधवार को रद्द कर दिया।

भाकपा के सदस्य सत्यनारायण सिंह की चुनाव याचिका पर फैसला सुनाते हुए पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीएन सिन्हा की एकल पीठ ने 2009 में खगड़िया लोकसभा सीट पर हुए निर्वाचन को रद्द कर दिया। अदालत के फैसले से बिहार में सत्तारुढ़ जदयू के सांसद दिनेश चंद्र यादव की सदस्यता समाप्त हो गई है।

सिंह ने अपनी चुनाव याचिका में आरोप लगाया था कि 11 अप्रैल 2009 को खगड़िया के तत्कालीन निर्वाची पदाधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) ने अवैध तरीके से उनका नामांकन खारिज कर दिया था। नामांकन दाखिल करने के लिए मांगी गई मोहलत भी नहीं दी गई थी। इसलिए खगड़िया संसदीय सीट पर हुए चुनाव को रद्द किया जाए। भाकपा नेता ने कहा कि निर्वाची पदाधिकारी ने फार्म 26 के सही ढंग से नहीं भरे रहने के कारण उनका नामांकन पत्र रद्द किया था। अनुरोध किए जाने के बावजूद उन्हें सुधार के लिए समय नहीं दिया गया था। इसलिए भाकपा नेता ने खगड़िया संसदीय सीट पर हुए निर्वाचन को रद्द करने और वहां फिर से चुनाव कराने का निर्देश देने का अनुरोध अदालत से किया था।

अदालत ने कहा कि रिटर्निग आफिसर ने गलत तरीके से भाकपा नेता का नामांकन पत्र रद्द किया था इसलिए भारतीय निर्वाचन आयोग खगड़िया संसदीय सीट पर उचित समय पर फिर से चुनाव कराये। न्यायमूर्ति सिन्हा ने चुनाव आयोग के सचिव को उचित समय पर खगड़िया लोकसभा सीट पर फिर से चुनाव कराने का निर्देश दिया है। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, February 6, 2013, 18:03

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