Last Updated: Tuesday, January 3, 2012, 06:53
ज़ी न्यूज ब्यूरो नई दिल्ली : नए साल में भी नोएडा एक्सटेंसन का टेंशन बरकरार रहने की आशंका है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को नोएडा एक्सटेंशन जमीन आवंटन मामले में एक नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया।
गौरतलब है कि घोड़ी बछेड़ा गांव के पांच किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाए, जिसमें किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने की बात कही गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि वह मुआवजा नहीं अपनी जमीन वापस चाहते हैं। याचिका में जमीन अधिग्रहण को रद्द करने की मांग की गई थी।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से मना कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।
First Published: Tuesday, January 3, 2012, 13:30