Last Updated: Friday, November 9, 2012, 23:57
अहमदाबाद : उच्चतम न्यायालय ने भले ही शहर में आसाराम बापू के आश्रम में दो बच्चों की मौत के मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने को लेकर आदेश जारी करने इंकार कर दिया हो पर, वर्ष 2008 से मामले की जांच कर रहे एक आयोग ने धर्मगुरु और उनके बेटे को अपने समक्ष पेश होने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) डीके त्रिवेदी आयोग ने आसाराम बापू को एक दिसंबर को अपने समक्ष पेश होने का आदेश दिया जबकि उनके बेटे नारायण साई को 11 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है।
दोनों को गवाह के रूप में आयोग के समक्ष पेश होना है। (एजेंसी)
First Published: Friday, November 9, 2012, 23:57