Last Updated: Monday, August 12, 2013, 08:49
ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौतम बुद्ध नगर की उप जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय आज विचार करेगा।
याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 29 सितंबर, 2009 के अपने आदेश में सभी जिला अधिकारियों और अधिकारियों को आदेश दिया था कि मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे के नाम पर सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक उद्यानों या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किसी तरह के अनधिकृत निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक धार्मिक स्थल की दीवार गिराने का आदेश देने के आरोप में 27 जुलाई को नागपाल को निलंबित कर दिया था। (एजेंसी)
First Published: Monday, August 12, 2013, 08:49