नन रेप कांड : अगली सुनवाई 22 को - Zee News हिंदी

नन रेप कांड : अगली सुनवाई 22 को

नई दिल्ली : ओडिशा में वर्ष 2008 में सांप्रदयिक हिंसा के दौरान एक नन के साथ कथित तौर पर हुए बलात्कार के मामले की निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

 

पड़ित नन का आरोप है कि कंधमाल जिले में 25 अगस्त 2008 को हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान भीड़ ने उस पर हमला किया। उसके साथ छेड़छाड़ की गई, पिटाई की गई, निर्वस्त्र कर दिया गया और बलात्कार किया गया। न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एस.एस. निज्जर की खंडपीठ ने पीड़िता की याचिका पर निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी।

 

याचिका में उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रशांत कुमार दास को बुलाए जाने की मांग की गई है, जिन्होंने संदिग्धों की पहचान के दौरान नन का बयान दर्ज किया था। नन का आरोप है कि संदिग्धों की पहचान के बाद दास ने दर्ज किया था कि पीड़िता ने आरोपी संतोष कुमार पटनायक की पहचान की है। वह किसी अन्य संदिग्ध की पहचान नहीं कर सकी।

 

उसने आगे कहा कि संदिग्ध ने उसे थप्पड़ मारा, फिर उसकी साड़ी खींच दी..बदन को टटोला। उसने प्रत्यक्ष रूप से और कोई हरकत नहीं की। पीड़िता ने कहा कि दास द्वारा दर्ज किए गए बयान का हिस्सा 'प्रत्यक्ष रूप से और कोई हरकत नहीं की' अभियोजन के विपरीत है। पीड़िता का आरोप है कि इस मामले के एक गवाह के तौर पर वह दास को बुलाना चाहती है। इस संबंध में उसने निचली अदालत में याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया।

 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ओडिशा सरकार तथा अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया और इस मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, February 14, 2012, 09:38

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