निर्मल बाबा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत

निर्मल बाबा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत

निर्मल बाबा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानतजबलपुर: आरोपों से घिरे निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत सिंह नरूला को मध्य प्रदेश के जबलपुर उच्च न्यायायल से राहत मिल गई है। उच्च न्यायालय ने उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है।

सागर जिले की बीना की अदालत में सुरेंद्र विश्वकर्मा ने एक परिवाद दायर किया था, जिस पर अदालत ने निर्मल बाबा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और 25 जून को हाजिर होने का निर्देश दिया था। इसी अदालत में निर्मल बाबा के अधिवक्ता ने एक आवेदन देकर राहत की मांग की थी, जिसे न्यायालय ने खरिज कर दिया था।

बीना अदालत से मिले झटके के कुछ ही देर बाद निर्मल बाबा की ओर से जबलपुर उच्च न्यायालय की जी.एस. सोलंकी की अदालत में जमानत याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया था कि निर्मल बाबा जांच में पूरा सहयोग करेंगे और वह कहीं भागने वाले नहीं हैं। लिहाजा, उन्हें जमानत दे दी जाए। न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए 50 हजार रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी।

बताया गया है कि न्यायालय ने शिकायतकर्ता सुरेंद्र को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने रविवार को दिल्ली में निर्मल बाबा के आवासों पर दबिश दी थी मगर उसे कामयाबी नहीं मिली। बीना से गए पुलिस दल को खाली हाथ लौटना पड़ा था। (एजेंसी)

First Published: Monday, June 25, 2012, 23:08

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