Last Updated: Saturday, January 7, 2012, 14:36
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने निलंबित भारतीय राजनयिक माधुरी गुप्ता के खिलाफ शनिवार को आरोप तय किए। उनके खिलाफ ऐसे अपराध के लिए आरोप तय किए गए हैं जिसके लिए तीन साल की मामूली सजा का प्रावधान है क्योंकि दिल्ली पुलिस उस मामले को स्थापित नहीं कर पाई जिसके लिए अधिकतम 14 साल के कारावास की सजा हो सकती है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन ने सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा तीन और पांच के तहत गुप्ता के खिलाफ आरोप तय किया। इसके तहत उन पर इस्लामाबाद में पदस्थापना के दौरान कथित तौर पर जासूसी करने और सूचनाएं आईएसआई एजेंट को सौंपने का आरोप लगाया गया है।
न्यायाधीश ने कहा, ‘आरोपी के खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा तथा आईपीसी की धारा के तहत मामला बनाने के लिए रिकार्ड में पर्याप्त सबूत हैं।’ अदालत ने मुकदमे की सुनवाई शुरू करने के लिए 22 मार्च की तारीख निर्धारित की। 55 वर्षीय गुप्ता पहले ही करीब 21 महीने जेल में बिता चुकी हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने उन्हें 22 अप्रैल 2010 को गिरफ्तार किया था।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, January 7, 2012, 21:36