Last Updated: Tuesday, April 3, 2012, 09:38
इलाहाबाद : अपनी बेटी आरुषि तलवार की हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे राजेश तलवार को मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। आरुषि मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत की ओर से राजेश तलवार की जमानत अवधि बढ़ाए जाने के विरोध में दायर सीबीआई की याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बाल कृष्ण ने उन्हें यह नोटिस जारी किया गया है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने 14 मार्च 2012 को राजेश तलवार की जमानत अवधि बढ़ाने का फैसला सुनाया था। जांच एजेंसी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विशेष अदालत के इसी आदेश को चुनौती दी है। अदालत में सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील अनुराग खन्ना के मुताबिक, ‘जांच एजेंसी का मानना है कि निचली अदालत ने नियमित जमानत मानकर तलवार की जमानत अवधि बढ़ाने के अपने फैसले में गलती की है। तलवार को सिर्फ अंतरिम जमानत दी गई थी और अब उन्हें नियमित जमानत लेने की जरूरत है।
तलवार को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सात मई मुकर्रर की। पिछले साल गाजियाबाद की विशेष अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने आरोपी के तौर पर तलवार दंपति को नामित नहीं किया था। हालांकि, अदालत ने यह कहते हुए पेशे से डेंटिस्ट तलवार दंपति के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, April 3, 2012, 15:08